रांची : झारखंड मंत्रालय में 24 जनवरी 2024 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-
★ सुनील कुमार, तत्कालीन उप निदेशक, भूमि संरक्षण अनुसंधान केन्द्र, डेमोटाँड, हजारीबाग-सह-निदेशक “समेति” सम्प्रति दिनांक 31.03.2018 को सेवानिवृत्त के उपरान्त उनके पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) की मासिक कटौती 10 (दस) वर्षों तक किये जाने एवं इनके निलंबन अवधि दिनांक-10.08.2009 से 09.06.2013 तक के लिए इन्हें भुगतान किये गये जीवन निर्वहन भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई राशि प्रदान नहीं किये जाने से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
★ केन्द्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज-1, फेज-III एवं RCPLWEA अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विभिन्न वर्षों में स्वीकृत पथों एवं पुलों में से 19 पथों एवं 12 पुलों के निर्माण हेतु स्वीकृत 16610 लाख को पुनरीक्षित करते हुए कुल 20847 लाख पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति तथा अतिरिक्त राशि 4237 लाख रूपये को राज्यांश मद से व्यय करने की स्वीकृति दी गई।
★ ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के अधीन MIS के संविदा आधारित एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से Jharkhand Municipal Development Project (JMDP) अन्तर्गत विश्व बैंक संपोषित “कांको-विनोद बिहारी चौक-गोल बिल्डिंग भाया मेमको चौक पथ के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 20.00 कि०मी० (कुल लम्बाई-20.00 कि०मी०) के चार लेन सर्विस लेन सहित विकास (साईकिल ट्रैक सहित सौन्दर्याकरण कार्य)” हेतु रू० 461,90,19,200/- (चार सौ इकसठ करोड़ नब्बे लाख उन्नीस हजार दो सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ Jharkhand Women’s Asian Hockey Champions Trophy 2023 के आयोजन के क्रम में कराये गये अतिरिक्त कार्यों एवं उक्त पर व्यय हुए अतिरिक्त राशि कुल 4,96,29,822/- (चार करोड़ छियानवे लाख उनतीस हजार आठ सौ बाईस रुपए) मात्र की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड, राँची में FIH Hockey Women’s Olympic Qualifiers 2024 के आयोजन हेतु झारखण्ड खेल नीति 2022 के कंडिका संख्या-7.10.1 को केवल इस आयोजन हेतु क्षांत करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
★ राज्य योजनान्तर्गत महिला एवं किशोरी कल्याण योजना के तहत् गर्भवती महिलाओं को मातृ किट् वितरण योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई।
★ वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के 140 मध्य विद्यालयों को माध्यमिक (उच्च) विद्यालयों में उत्क्रमण की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य में आम जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण, वित्तीय स्थापनाओं के द्वारा किए जाने वाले कपटपूर्ण व्यतिक्रम को रोकने तथा जमा की वापसी में व्यतिक्रम होने पर जमाकर्त्ताओं को राहत दिलाने हेतु गठित “झारखण्ड जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम 2011 की निरसन की स्वीकृति दी गई।
★ अपराध अनुसंधान विभाग थाना से संबंधित काण्डों के अनुश्रवण एवं विचारण हेतु अपर न्यायायुक्त – XVIII-सह-विशेष न्यायाधीश, सी०बी०आई० (AHD को छोड़कर) (Additional Judicial Commissioner -XVIII-cum-Spl. Judge CBI (other than AHD), Ranchi) के न्यायालय को पदाभिहित (Designate) करने की स्वीकृति दी गई।
★ वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के अंतर्गत तत्कालीन राष्ट्रीय बचत निदेशालय के अधीन अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत 6 (छः) कर्मियों के सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य सरकार के सभी सेवीवर्ग को समान रूप से गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 393 का शिथिलिकरण एवं अन्य प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति दी गई। सरकारी कर्मचारियों को पूर्व से मिलने वाले होम लोन को 30 लाख रुपए के प्रावधान को बढ़ाकर 60 लाख रुपये तक करने की मंजूरी दी गयी। यह लोन 7.5 फीसदी ब्याज दर पर दिया जायेगा। वहीं, लोन के अगेंष्ट संपत्ति के बंधक रखने की अनिवार्यता भी समाप्त होगी।
★ माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) श्री एस०जे० मुखोपाध्याय, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग (One Man Judicial Commission) द्वारा समर्पित रिपोर्ट पर सभा सचिवालय द्वारा कृत कार्रवाई प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के आगामी सत्र में सदन पटल पर उपस्थापित किये जाने की स्वीकृति दी गई।
★ श्रीमती विनीता उरॉव, पति-श्री भीम उरॉव, ग्राम-वृन्दानायक टोली, पो०-डुमरडीह, था०+जि०- गुमला को प्रोत्साहन पुरस्कार राशि एवं सरकारी सेवा में नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।
★ पथ प्रमंडल, चाईबासा अन्तर्गत हाटगम्हरिया पी०डब्लू०डी० पथ से बलण्डीया-भोंडा-मझगाँव-बेनीसागर पथ के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 44.485 (कुल लम्बाई-44.485 कि0मी0) का दो लेन हेतु चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु रू० 67,45,60,000/- (रूपये सड़सठ करोड़ पैंतालीस लाख साठ हजार) मात्र का द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ राज्यान्तर्गत समेकित बाल विकास परियोजना (ICDS) कर्मियों को वेतनादि/संविदा भत्ता भुगतान शत्-प्रतिशत् राज्य मद से राज्य योजनान्तर्गत संचालित आई०सी०डी०एस० कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु योजना अधीन करने की स्वीकृति दी गई।
★ पाकुड़ जिलान्तर्गत अंचल अमडापाड़ा के मौजा बरमसिया अंतर्निहित कुल रकबा 8.00 एकड़, किस्म पुरातन पतित गैरमजरूआ खास खाते की भूमि कुल देय राशि 14,15,55,380/- (14 करोड़ 15 लाख 55 हजार 380 रुपए) मात्र की अदायगी पर पचुवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक, अमडापाड़ा से संबंधित WBPDCL कर्मियों के आवास निर्माण हेतु वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (WBPDCL) के साथ 30 वर्षों के लिए सःशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में कृषकों महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण योजना अन्तर्गत कृषक समूहों को ट्रैक्टर एवं सहायक कृषि यंत्रों के अनुदान पर वितरण हेतु “मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना” का कार्यान्वयन राशि रू. 8000.00 लाख (अस्सी करोड़ रू०) मात्र की अनुमानित लागत पर योजना की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य योजनान्तर्गत संचालित मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के क्रियान्वयन में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जानेवाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट-ऑफ तिथि के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
★ अध्यक्ष, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग को मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई।
★ पंचम झारखण्ड विधान सभा का त्रयोदश (शीतकालीन) सत्र 15.12.2023 से 21.12.2023 के सत्रावसान पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) एवं विश्व बैंक संपोषित झारखण्ड म्युनीसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (JMDP) अंतर्गत 7219.88 लाख रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कपाली शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इस योजना के Standard Bid Document (SBD) की स्वीकृति दी गई।
★ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-02 दिनांक 01-01-2022 के द्वारा श्री कमलेश्वर कान्त वर्मा की प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, ‘राँची के पद पर की गयी नियुक्ति की सेवा अवधि को अगले 01 वर्ष (दिनांक 31.12.2024 तक) के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों हेतु सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।